U Times, उत्तरकाशी
पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने बुधवार को बताया कि 14 जून 2021 को नौगांव विकासखंड के दारसौं पटवारी चौकी क्षेत्रांतर्गत ग्राम हिंडोल में 23 वर्षीय काजल ने किसी कहासुनी को लेकर अपने पति जसपाल (25) कुल्हाड़ी से वार हत्या कर दी थी। उसने स्वयं पति की हत्या की बात कबूल की थी।
जिसके बाद राजस्व पुलिस द्वारा अभियुक्ता की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को बरामद किया गया तथा दारसौं पटवारी चौकी में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
अभियुक्ता 16 जून 2021 से जेल में थी। मामले में राजस्व पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अधिवक्ता ने बताया कि मामले में बुधवार को उनकी ओर से अदालत में आठ गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए।
जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह की अदालत ने दोषी पत्नी को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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