U Times, उत्तरकाशी
थाना मोरी क्षेत्रातंर्गत एक गांव में पत्नी के साथ मारपीट कर जबरदस्ती जहर पिला कर हत्या के दोषी पति को जिला अदालत ने आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बुधवार को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्तूबर 2018 को मोरी विकासखंड के सांद्रा गांव निवासी यशपाल चौहान (45) ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसका गला रेतने का प्रयास किया। साथ ही जबरदस्ती जहर पिला दिया था। जहर पिलाने के बाद उसने गंभीर हालत में पत्नी को मोरी पीएचसी भर्ती कराया, जहां से फिर पुरोला सीएचसी में भर्ती किया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे दून रेफर किया, लेकिन मसूरी के पास रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। यशपाल दो दिन तक बहन के साथ पत्नी की लाश ठिकाने लगाने के प्रयास में जुटा रहा।
लेकिन बुकिंग पर साथ आए ड्राइवर ने रायपुर थाने में गाड़ी खड़ी कर पुलिस को सूचना दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद 1 नवंबर 2018 को मृतका के भाई ने मोरी थाने में तहरीर देकर उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया।
पुलिस ने गहनता से मामले की विवेचना की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर मारपीट से चोट के निशान और जहर पीने से महिला की मौत की पुष्टि हुई। पूनम सिंह ने बताया कि मामले की पैरवी करते हुए उन्होंने बुधवार को 15 गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए, जिसके बाद जिला सत्र एवं न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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