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उत्तरकाशी : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा

U Times, उत्तरकाशी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी सगी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को दो लाख बीस हजार रूपये अर्थदंड के रूप में जमा करने होंगे। 

अर्थदंड जमा न करने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। 

U Times, No.1

विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला फरवरी 2023 को नौगांव ब्लॉक के धारी कफनौल क्षेत्र के एक गांव का है। यहां 12 साल की एक नाबालिग को उसके पिता दून के ढालनवाला क्षेत्र में अस्पताल में उपचार के लिए ले गए थे। डॉक्टरों ने किशोरी का चेकअप किया तो वह गर्भवती पाई गई। डाक्टरों ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में करने को कहा। 

पिता ने ढालनवाला थाना में अज्ञात के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया। मामला चूंकि पुरोला थाना क्षेत्र का था, इसलिए मामले की जांच पुरोला थाना पुलिस को हस्तांतरित की गई। पुलिस की विवेचना शुरू हुई और पीड़िता के बयान लिए बुलाया गया। बताया जाता है कि पीड़िता ने पहले तो डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन किसी तरह समझाने पर वह सब कुछ बोल गई। 

पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसके पिता ने ही कई बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाया। इससे सुनने वालों के भी होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने 15 फरवरी 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह की अदालत ने दोषी बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख बीस हजार रूपये अर्थदंड जमा करने का फरमान सुनाया, जिसमें से दो लाख पीड़िता को सहायता के रूप में देने होंगे, जबकि बीस हजार रूपये कोर्ट में जमा करना होगा। 

अर्थदंड जमा न करने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में पूनम सिंह ने 12 गवाह और डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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