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फैसला: उत्तरकाशी में पत्नी को जिंदा जलाने वाले दोषी को उम्र कैद

U Times, उत्तरकाशी

जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

U Times, No.1

मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने बताया कि घटना 2 जुलाई 2020 की है, जहां उत्तरकाशी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत मातली में हेमराज सिंह पुत्र पुष्कर सिंह (33) निवासी थाती धनारी ने आपसी विवाद के चलते अपनी पत्नी शिवानी को जिंदा जला दिया था। दोनों की शादी वर्ष 2019 में हुई थी और शादी के बाद मातली में रहने लगे थे। 

2 जुलाई की शाम साढ़े सात बजे उसकी पत्नी ने अपने घरवालों को वीडियो कॉल की और चोट के निशान दिखाए। उसी दिन रात साढ़े नौ बजे मृतका के पिता को किसी ने फोन करके बताया कि शिवानी को जली हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, वह अस्पताल आएं। इसके बाद डॉक्टरों के कहने पर परिजनों ने अगले दिन शिवानी को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया। जहां दो दिन बाद उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 

मौत के तीन दिन बाद मृतका के पिता ने कोतवाली में उसके पति हेमराज व जेठानी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने गंभीरता से मामले की विवेचना की और 25 अगस्त 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। गुरुवार को अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 17 गवाह व अन्य साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद जिला जज ने अपना फैसला सुनाया। जबकि मामले में जेठानी के खिलाफ सबूत न मिलने पर उसे दोषमुक्त किया गया।

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