U Times, उत्तरकाशी
UKSSSC भर्ती घपले में गिरफ्तार उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत के सांकरी में किए गए अवैध कब्जे का दोबारा से सर्वे होगा। एसडीएम कोर्ट ने क्षेत्रीय राजस्व प्रशासन को दोबारा से टीम गठित कर इसके संयुक्त सर्वे के आदेश दिए हैं। हालांकि, इससे पूर्व हुए राजस्व और वन विभाग के संयुक्त सर्वे में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हाकम ने रिजॉर्ट खड़ा करने के लिए गोविंद वन्य जीव विहार की 0.90 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया है। उसने रिजॉर्ट निर्माण के साथ ही 130 सेब के पेड़ों का बागीचा भी तैयार किया है। अतिक्रमण को अवैध मानते हुए बेदखली के आदेश भी हुए हैं।
बुधवार को हाकम सिंह की पत्नी और अधिवक्ता की अपील याचिका के बाद एसडीएम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया। एसडीएम कोर्ट में हाकम सिंह पक्ष ने हाकम की जमानत होने तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की।
हाकम पक्ष की ओर से दलील ये भी रखी गई कि मोरी पार्क क्षेत्र में पिछले 20-30 वर्षों से लोग अवैध निर्माण करते आए हैं, जिनको कभी ऐसा करने से नहीं रोका गया। हाकम के अधिवक्ता ने मीडिया से कहा कि मोरी के नैटवाड, कोटगांव, भीतरी, दणगाण गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों को सुना गया है। तहसीलदार को हाकम सिंह की जमीन का फिर से संयुक्त सर्वे करने को कहा गया है।
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