U Times, पुरोला
मोरी के सालरा गांव मंदिर विवाद प्रकरण को लेकर समिति के सदस्य करतार सिंह की तहरीर व न्यायालय के निर्देश पर थाना मोरी पुलिस ने दलित युवक आयुष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपों के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं गांव की मंदिर समिति को न्यायालय ने अपना पक्ष रखने के लिए 6 फरवरी को तारीख दी है।
सालरा गांव मंदिर समिति के सदस्य करतार सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से शनिवार को सिविल जज न्यायालय पुरोला में परिवाद पत्र दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने युवक पर मन्दिर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि शिकायती पत्र देने पर भी मोरी पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिस कारण मंदिर समिति को न्यायालय में परिवाद दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए ज़हां मंदिर समिति को 6 फरवरी को कोर्ट में पक्ष रखने को कहा, वहीं मामले में कोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना मोरी पुलिस ने आनन फानन में सोमवार सायं आरोपी आयुष कुमार के खिलाफ मंदिर में तोड़फोड़ और गर्भगृह में घुसने आदि आरोपों पर 295ए,298, 437 की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।
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उल्लेखनीय है कि बीते नौ जनवरी को मोरी के सालरा गांव में बैनोल के दलित युवक आयुष के कौंल महाराज मंदिर में घुसने पर विवाद खड़ा हो गया। मंदिर समिति ने उस पर तोड़फोड़ और गर्भगृह में घुसने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष ने मंदिर समिति एवं ग्रामीणों पर युवक को मारपीट व जलते अंगारों से जलाने का आरोप लगाते हुए गांव के पांच लोगों के खिलाफ 11 जनवरी मुकदमा पंजीकृत करवाया। जिनको पुलिस ने 12 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि मंदिर समिति के सदस्य करतार सिंह आदि की न्यायालय में दिए गए परिवाद व न्यायालय के निर्देशानुसार मंदिर में घुसने को लेकर आयुष कुमार के खिलाफ थाना मोरी में मुकदमा दर्ज में कर दिया गया है। आगे कार्यवाही प्रचलित है।
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