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मोरी में दलित युवक से मारपीट मामले में सभी पांच आरोपियों को मिलेगी जमानत

U Times, उत्तरकाशी 

मोरी ब्लॉक के सालरा गांव में मंदिर प्रवेश पर दलित युवक से मारपीट मामले में जिला अदालत ने बैनौल गांव के सभी पांच आरोपियों की बेल के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले में दलित युवक की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार पाया है। जिसके बाद अदालत ने मामले के विचारण तक आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं।

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शनिवार को अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता सुरेश प्रसाद नौटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अदालत ने दलित युवक से मारपीट मामले में सभी पांच आरोपियों को जमानत देने का आदेश किया है। अदालत ने इस पूरे मामले में आरोपियों पर लगे आरोपों को खारिज किया है। 

अधिवक्ता ने बताया कि दलित युवक की ओर से विवेचक को दिए गए बयानों के अनुसार, घटना के दिन बैनोल गांव के दलित युवक आयुष कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जिस पर उसकी मां उसे अस्पताल ले गई। घर आने पर उसे बेचैनी हुई और फिर वह बैनौल गांव में अपनी बुआ के यहां भी गया। उस दिन आयुष को सब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद वह सालरा गांव मंदिर में गया और जलते अंगारों के ऊपर बैठ गया, जिससे वह झुलस गया और फिर मंदिर के अंदर जाकर खुद को बंद कर लिया। 

घटना के कुछ दिन बाद दलित युवक की ओर से मोरी थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।

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