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झटका: पुरोला महापंचायत पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, क्या बोली सुप्रीम कोर्ट, अंदर पढ़ें

 U Times, नई दिल्ली

पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए एक पक्ष की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर में कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का मामला है। अगर आपको कोर्ट जाना ही है, तो हाईकोर्ट जाइए। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार के बाद अब याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रूख किया है।

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बता दें कि उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे में नाबालिग भगाने के प्रयास के मामले को लेकर दो समुदायों के बीच लगातार तनाव जारी है। इस बीच 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठनों द्वारा एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। 


महापंचायत रोकने की मांग को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गये थे। यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने पत्र याचिका के रूप में भेजी थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा और शांति व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतरती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो इस मामले को हाइकोर्ट ले कर जाना चाहिए।

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