U Times, उत्तरकाशी
धार्मिक स्थल विवाद मामले में बीते दिनों सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने और गिरफ्तारी के उपरांत आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान, सोनू नेगी और सूरज डबराल को गुरूवार को सीजेएम कोर्ट ने चार धाराओं में जमानत दे दी।
सीजेएम कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से बीते 5 नवंबर को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि दूसरी एफआइआर की एक धारा में जमानत अर्जी खारिज हुई है, जो कि सेशन कोर्ट में विचाराधीन है।
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गुरूवार को अधिवक्ता एसपी नौटियाल, प्रदीप जगूड़ी और अंकित बंठवाण ने बताया कि सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट के लिए दर्ज की गई एफआईआर के तहत बीएनएस की धारा 196, 299, 302 और 353 में उक्त आंदोलनकारियों को गुरूवार को सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
उन्होंने बताया कि दूसरी एफआआइ 307 बीएनएस में जमानत अर्जी खारिज हुई है। चूंकि यह मामला सत्र न्यायाधीश के सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि दूसरी एफआइआर में जमानत न मिलने पर उक्त आंदोलनकारी जेल में बंद हैं।
उत्तरकाशी धार्मिक स्थल मामले में एक को महापंचायत करेंगे
बजरंग दल के प्रदेश संगठन मंत्री अनुज वालिया ने कहा कि उत्तरकाशी में जिस धार्मिक स्थल के कागजात दिखाए जा रहे हैं, उनमें कोई प्रमाणिकता नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि धार्मिक स्थल अवैध है। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। एक दिसंबर को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
बृहस्पतिवार को लोनिवि विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में अनुज वालिया ने कहा कि लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि धार्मिक स्थल में अवैध गतिविधियां हो रही हैं।
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