U Times, उत्तरकाशी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष की सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही छेड़छाड़ करने वाले दूसरे अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड से 30 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर राशि के तौर पर देने होंगे।
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कोतवाली उत्तरकाशी में 26 जुलाई 2019 को एक नाबालिग लड़की घर से गायब हुई। नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला कि नीरज पुत्र थान सिंह निवासी मुखमाल गांव, तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल अपने साथ बहला-फुसला कर बैंगलोर स्थित अपने दोस्त अनिल के कमरे पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जबकि नीरज के दोस्त अनिल निवासी मुखमाल गांव तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल ने छेड़छाड़ की।
पुलिस टीम ने पीड़िता सहित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए।
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