Ad

Ad
Powered by U Times

विधानसभा में बैकडोर कर्मचारियों को राहत, बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

U Times,  नैनीताल

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने विधानसभा सचिवालय में सौ से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाई है। शनिवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ (Single Bench) ने विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम सुनवाई (Next Hearing) तक रोक लगाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। 


27, 28 व 29 सितंबर को विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी ने बैकडोर (Backdoor) से नियुक्त करीब 228 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने इस मामले में विधान सभा सचिवालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर नियत की गई है।

पढ़ें: खेतों में गए डीएम, मडुवा की फसल काटी

दरअसल, बबीता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, कुलदीप सिंह आदि कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में सरकार की बर्खास्तगी संबंधी आदेश को चुनौती दी है। नियमानुसार 6 माह की नियमित सेवा करने के बाद उन्हें नियमित किया जाना था।
हालांकि कोर्ट में विधानसभा सचिवालय का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विजय भट्ट की ओर से कहा गया कि इनकी नियुक्ति बैकडोर के माध्यम से हुई है और इन्हें काम चलाऊ व्यवस्था के आधार पर रखा गया था। उसी के आधार पर इन्हें हटा दिया गया। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ