U Times, उत्तरकाशी
मोरी के सालरा गांव में मंदिर प्रवेश पर दलित युवक से मारपीट मामले में जिला अदालत के जमानती आदेश के बाद बैनोल गांव के सभी पांच आरोपी जेल से रिहा हो गए हैं। अदालत ने मामले में दलित युवक की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बीते शनिवार को आरोपियों की बेल के आदेश दिए थे।
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बता दें कि बीते नौ जनवरी को मोरी के सालरा गांव स्थित कौंवल महाराज मंदिर में अनुसूचित जाति के एक युवक के जबरन घुसने पर उसके साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप था। आरोप था कि सालरा गांव में अनुसूचित जाति का आयुष पुत्र अतर लाल जबरन क्षेत्र के ईष्ट देवता कौंवल महाराज के मंदिर में घुसा। जिस पर गांव के ही कुछ युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी।
घटना के तीसरे दिन पीड़ित के पिता ने मोरी थाने में बैनोल गांव के भग्यान सिंह, चैन सिंह, जयवीर सिंह, ईश्वर सिंह व आशीष सिंह पर मारपीट, गाली गलौच, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया।
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मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों को 12 जनवरी को बैनोल गांव से गिरफ्तार किया था और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जिला अदालत ने मामले में आरोपियों पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए जमानत के आदेश दिए थे। जिसके बाद सोमवार को टिहरी जेल में बंद सभी आरोपी छूट गए हैं।
सालरा मंदिर समिति के सदस्य करतार सिंह, ग्राम प्रधान दीपेंद्र नेगी डांगरा व महेंद्र आदि ने बताया कि सभी पांच आरोपी जेल बाहर आ गए हैं। वहीं सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपियों को बेल मिलने के बाद मुकदमे की विवेचना जारी है।
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