U Times, उत्तरकाशी
कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में धरासू पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बयानों के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ बीयूडीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।
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एसपी अर्पण यदुवंशी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक यानी बीयूडीएस ऐक्ट का यह पहला मामला है। जुलाई-2022 में ब्रह्मखाल उत्तरकाशी निवासी सुरेश सिंह पुरषोड़ा ने थाना धरासू में दिव्यांश ग्रुप कम्पनी ऑफ निधि में प्रतिदिन डीडीएस निवेश करने व समय अवधि पूर्ण होने पर पैसा वापस न मिलने संबंधी लिखित तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने दो लाख 83 हजार रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की थी।
पुलिस ने बृजपाल पुत्र धर्म सिंह 41 वर्ष, निवासी लक्ष्मीपुर विकासनगर देहरादून, बाबूराम पुत्र ज्ञान सिंह 57 वर्ष, निवासी बिहारीगढ, सहारनपुर यूपी, सरदार सिंह रावत पुत्र हरक सिंह रावत 35 वर्ष, निवासी ग्राम भुनाड़ त्यूणी देहरादून को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार को तीनों अभियुक्तों को बाजार चुंगी विकासनगर, देहरादून से गिरफ्तार किया। टीम में विवेचना अधिकारी विनोद पंवार, अरविन्द गिरी, नितिन प्रताप, अमित तोमर शामिल थे।
डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे, करोड़ों का चूना लगा चुके
पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी दिव्यांश ग्रुप की कम्पनियों दिव्यांश निधि लिमिटेड व दिव्यांश प्रशियस मेटल स्टोन में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। उनकी कम्पनियां लोगों से डीडीएस व एफडी के रूप में पैसे का निवेश कराती थी। साथ ही लोन देने का कार्य भी करती थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पिछले कोविड काल के दौरान उनकी कम्पनी का पैसा मार्केट में डूब गया था। कम्पनी की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वह लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाए। कम्पनी में लोगों की करोड़ों की धनराशि फंसी है।
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उत्तरकाशी पुलिस की साइबर टीम ने इनके अकाउंट में लोगों की आरडी व एफडी की शेष बची करीब 1.5 लाख रुपये की फ्रीज करवा दी है। अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद देहरादून में 2, टिहरी में 1 व उत्तरकाशी 2 धोखाधड़ी के मामले पंजीकृत हैं।
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