U Times, उत्तरकाशी
जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह ने एक किलो 200 ग्राम चरस रखने वाले दोषी अभियुक्त को दस साल करावास एवं एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कठोर करावास की सजा भुगतनी होगी।केस की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अक्टूबर 2019 को चेकिंग अभियान के दौरान मोरी पुलिस ने चंद्र मोहन पुत्र किताब सिंह ग्राम ढाटमीर मोरी को एक किलो 200 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
आरोपी से पूछताछ पर उसने बताया कि चरस गांव से एकत्रित कर देहरादून बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया था, जो कि जमानत पर छूट गया था। मामले में दिसम्बर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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सोमवार को केस की पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह व अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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